दैनिक,चैलेंजर रिपोर्टर
शामली। कैराना किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने 2 मुजरिमों को सजा सुनाई है।
एक आरोपी को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास व तीस हजार का अर्थदंड लगाया है। वहीं दूसरे को बहला फुसलाकर ले जाने में पांच साल की सजा व दस हजार का जुर्माना लगाया है।
न्यायलय ने
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान (फौजदारी) और विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 25 जून 2018 की शाम 7 बजे झिंझाना क्षेत्र से एक किशोरी को दो युवक बहला-फुसलाकर ले गए थे। किशोरी के पिता ने झिंझाना थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए बयान दर्ज कराए थे। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रवीण और राजीव निवासी गांव पिंडोरा थाना झिंझाना को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में प्रवीण और राजीव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए थे। इसके अलावा मुख्य आरोपी प्रवीण के विरुद्ध किशोरी के साथ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के मामले में भी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे।
6 गवाह पेश किए गए
अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मुजरिम राजीव निवासी पिंडोरा को 5 साल के कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।
वहीं बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में प्रवीण निवासी पिंडोरा को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।