दैनिक,चैलेंजर रिपोर्टर
कि ओर से भारत निवासियों को अवगत करवाना हमारा लक्ष्य है।
संध्या के समय महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती
कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो।
अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत (मामला) दर्ज की जा सकती है। इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खतरे में आ सकती है।
सिलेंडर फटने से जान-माल के नुकसान पर 40 लाख रूपये तक का गैस कंपनी से बीमा कवर क्लेम कर सकते है
आपको बता दे कि गैस कंपनी से 40 लाख रूपये तक का बीमा क्लेम कराया जा सकता है। अगर कंपनी आपका क्लेम देने से मना करती है या टालती है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। दोषी पाये जाने पर गैस कंपनी का लायसेंस रद्द हो सकता है।
कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार हो यां साधारण आप फ्री में पानी पी सकते है और वाश रूम का इस्तमाल कर सकते है
इंडियन सीरीज एक्ट, 1887 के अनुसार आप देश के किसी भी हॉटेल में जाकर पानी मांगकर पी सकते है और उस हॉटल का वाश रूम भी इस्तमाल कर सकते है। हॉटेल छोटा हो या 5 स्टार, वो आपको रोक नही सकते, और ना ही कोई चार्ज ले सकतें हैं।
अगर हॉटेल का मालिक या कोई कर्मचारी आपको पानी पिलाने से या वाश रूम इस्तमाल करने से रोकता है तो आप उन पर कारवाई कर सकते है। आपकी शिकायत से उस हॉटेल का लायसेंस रद्द हो सकता है।
गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक़ गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मालिक को पहले तीन महीने का नोटिस देना होगा और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा देना होगा।
अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकारी रोज़गार संगठन में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस शिकायत से कंपनी बंद हो सकती है या कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है।
पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता
आईपीसी के सेक्शन 166ए के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी कोई भी शिकायत दर्ज करने से इंकार नही कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एसएसपी दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
अगर वो पुलिस अफसर दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है या फिर उसे अपनी नौकरी गवानी पड़ सकती है।